विधायक राजू सिंह को बडी राहत, दिल्ली हाइकोर्ट से मिली जमानत

बिहार की राजनीति से बडी खबर है। साहेबगंज के बीजेपी से विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है। राजू सिंह को हर्ष फायरिंग वाले मामले में जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा पर तत्काल रोक लगाते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अदालत ने राजू सिंह को जमानत प्रदान करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई चार वर्ष की सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक राजू सिंह को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मामला 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस की है। वर्ष 2018 के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में नए साल की पार्टी चल रही थी। आरोप है कि पार्टी के दौरान जश्न में फायरिंग हुई। जिसमें डॉ. अर्चना गुप्ता नाम की महिला को गोली लगी थी। उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग मामले में राजू सिंह को दोषी ठहराया था। राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत और सजा के स्थगन का आदेश जारी होते ही साहेबगंज क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।











