सेवायत भूमि घोटाला मामला: निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

सेवायत भूमि घोटाला मामला: निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

सेवायत भूमि घोटाला मामला: निलंबित IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Mar 25, 2026, 12:21:00 PM

सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान चौबे के वकील ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दाखिल जवाब पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।

याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक सप्ताह का समय प्रदान किया और मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित कर दी। इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ के समक्ष हुई।

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने सुनवाई के बाद उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

यह मामला पिछले वर्ष अगस्त में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी इस मामले में अपनी चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर चुकी है।