रिम्स जमीन घोटाला मामले में राजकिशोर और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर 6 जून को आएगा फैसला

रिम्स जमीन घोटाला मामले में राजकिशोर और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर 6 जून को आएगा फैसला

रिम्स जमीन घोटाला मामले में राजकिशोर और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर 6 जून को आएगा फैसला
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jun 03, 2026, 1:47:00 PM

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहीत जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस प्रकरण में न्यायिक हिरासत में बंद राजकिशोर बड़ाइक और कार्तिक बड़ाइक की जमानत याचिका पर मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में जमानत को लेकर अंतिम आदेश 6 जून को सुनाया जाएगा।

यह मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को कथित रूप से निजी स्वामित्व की जमीन दर्शाने के प्रयास से जुड़ा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आपसी सांठगांठ के जरिए जमीन के स्वामित्व को लेकर गलत दस्तावेज तैयार किए और फर्जी वंशावली का सहारा लिया।

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए एसीबी ने 7 अप्रैल को कार्रवाई की और राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश झा तथा चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था।

जांच में सामने आया है कि विवादित भूमि लगभग 9.65 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसे वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहित किया गया था। आरोप है कि इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला इमारतें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय निर्माण कर लिए गए थे। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत के आगामी फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।