नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत संबंधित नगर परिषद क्षेत्रों में 27 जनवरी से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह गैर-दलीय घोषित किया है। इसके बावजूद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) द्वारा किए गए सार्वजनिक राजनीतिक ऐलान ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के लिए बाध्य कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, JLKM ने 30 जनवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी के लेटर पैड पर जारी प्रेस नोट में न सिर्फ प्रत्याशी की पहचान बताई गई, बल्कि उनका परिचय, 10 बिंदुओं वाला विजन और जनता के नाम संदेश भी साझा किया गया। प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना है।
इस मामले में JLKM के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो, पार्टी नेता संतोष कुमार महतो और रागगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सहायक निर्वाची पदाधिकारी अनित कुमार रंजन ने बताया कि प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनावों में किसी भी प्रकार का दलीय प्रचार प्रतिबंधित है। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रचार सामग्री सामने आने के बाद कार्रवाई अपरिहार्य हो गई। प्रशासन को प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां, फोटो और वीडियो फुटेज, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को भेजा गया पत्र तथा फेसबुक लिंक साक्ष्य के रूप में सौंपे गए हैं।