झारखंड कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हुआ
झारखंड कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हुआ
झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लाभ देने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मियों को अब मूल वेतन का 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
वित्त सचिव प्रशांत कुमार द्वारा 9 जून को जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में पहले ही मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्राप्त कर ली थी। कैबिनेट ने 27 मई 2026 की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी की गई।
सरकारी आदेश के अनुसार, झारखंड में सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुरूप लागू किया गया है। इसी आधार पर महंगाई भत्ते की दरें भी केंद्र सरकार के फैसलों के अनुरूप निर्धारित की जाती हैं। हाल ही में केंद्र ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था, जिसे राज्य सरकार ने भी अपनाया है।
इस बढ़ोतरी का लाभ उन राज्य कर्मियों को मिलेगा जिनका वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2016 से लागू सातवें वेतनमान के तहत किया गया है। संशोधित व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड सेवा संहिता के प्रावधानों के अनुसार महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर ही देय रहेगा। विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा अन्य अतिरिक्त वेतन मदों पर डीए की गणना नहीं की जाएगी।
सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बढ़े हुए महंगाई भत्ते से उनके मासिक वेतन और एरियर दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।