सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत शाहदेव को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत शाहदेव को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत शाहदेव को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Apr 09, 2026, 3:28:00 PM

खूंटी जिले के बहुचर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका मंजूर कर ली।

अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। आदेश के अनुसार, आरोपी को 25 हजार रुपये के दो निजी बांड जमा करने होंगे और अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ पूरा सहयोग करना अनिवार्य होगा।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया है। बचाव पक्ष का तर्क था कि प्राथमिकी में आरोपी का नाम नहीं है और न ही अन्य अभियुक्तों के बयान में उनका कोई उल्लेख मिलता है।

इसके अलावा, अधिवक्ताओं ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना ही आरोपी को मामले में शामिल किया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया, जिससे आरोपी को फिलहाल राहत मिल गई है।