रिश्वत प्रकरण में फंसे पुलिस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका

रिश्वत प्रकरण में फंसे पुलिस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका

रिश्वत प्रकरण में फंसे पुलिस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Apr 23, 2026, 3:35:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला जिले के चैनपुर थाना में तैनात रहे तत्कालीन थाना प्रभारी सह सब-इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार इस पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

यह मामला न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुना गया, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को राहत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी फिलहाल हिरासत में ही रहेगा। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आरोप तय होने के बाद आरोपी पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि में सामने आया है कि चैनपुर थाना में पदस्थापन के दौरान शैलेश कुमार पर एक केस को प्रभावित करने के बदले अवैध धन की मांग करने का आरोप लगा था। शिकायत के आधार पर ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और उन्हें कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल आरोपी को कानूनी राहत नहीं मिली है, जबकि आगे की सुनवाई में आरोप गठन के बाद उनके पास दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला रहेगा।