रौशन आनंद सर को 14 जून तक जेल में ही रहना होगा, जमानत पर फंसा पेंच, खान सर के बॉडीगार्ड्स पर फैसला?
रौशन आनंद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है।
खान सर कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के जेल से बाहर आने का इंतजार और बढ़ गया है। रौशन आनंद को फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। आज जमानत पर फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई। वहीं कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, जबकि रौशन आनंद सर की जमानत पर सुनवाई बढ़ती जा रही है।
रौशन आनंद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने मामले की केस डायरी देखने के बाद ही अंतिम निर्णय लेने की बात कही है। मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में सुनवाई होगी। तब तक रौशन आनंद को जेल में ही रहना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले से जुड़ी केस डायरी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन आवश्यक बताया।
रौशन आनंद की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि केस डायरी का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि रौशन आनंद को जमानत दी जाए या नहीं। इसी कारण मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित की गई है। कोर्ट का मानना है कि जांच से संबंधित सभी तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा किए बिना जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा। मंगलवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर बहस हुई, लेकिन कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब कर ली।
वहीं दूसरी ओर इसी मामले में आरोपित खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। प्रधान जिला जज रूपेश देव की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी है। जबकि खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बता दें कि 2 जून की रात मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमला, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच के आधार पर ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 3 जून को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। पहली एफआईआर में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं दूसरी प्राथमिकी वायरल फायरिंग वीडियो के आधार पर दर्ज की गई थी। जिसमें खान सर और खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड का नाम है।