राष्ट्रीय लोक अदालत में 50% तक रियायत, पुराने ट्रैफिक चालान के होंगे निपटारे
मोतिहारी में लंबित मामलों और पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे को लेकर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा।

मोतिहारी में लंबित मामलों और पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे को लेकर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पूर्वी चंपारण की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में सुलह योग्य मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में सिविल, सुलह योग्य आपराधिक मामले, एनआई एक्ट की धारा 138, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण, श्रम विवाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद और राजस्व समेत अन्य सुलह योग्य मामलों की सुनवाई होगी।
वहीं, 90 दिन या उससे अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे पर विशेष जोर दिया गया है। एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत पात्र धाराओं में शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी। मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में ट्रैफिक चालानों के लिए 24 विशेष काउंटर बनाए गए हैं।
वहीं, पूरे जिले में 32 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन त्रिपाठी ने लोगों से लोक अदालत में पहुंचकर अपने पात्र मामलों और पुराने चालानों का निपटारा कराने की अपील की है।
मोतिहारी से सोहराब आलम की रिपोर्ट










