शराब का अवैध धंधा, महिला समेत दो धंधेबाजों को सश्रम कारावास की सजा
अहम खबर बगहा से है। जहां कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने दो तस्करों को सश्रम कारावास की सजा दी है। इनमें एक महिला धंधेबाज भी शामिल है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। यहां शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण रोक है। बावजूद शराब के धंधेबाज अपनी करतूत से बाज नहीं आते हैं। प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण शराबबंदी लागू कराने के लिए कडाई से नियमों का पालन किया जाता है। कई धंधेबाजों को कानून द्वारा सजा भी दी जाती है। इसी कडी में अहम खबर बगहा से है। जहां कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने दो तस्करों को सश्रम कारावास की सजा दी है। इनमें एक महिला धंधेबाज भी शामिल है।
मिली खबर के अनुसार बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच चुलाई शराब के धंधे के मामले में महिला समेत दो तस्करों को 5 - 5 साल सश्रम कारावास समेत 1-1 लाख के जुर्माना की सज़ा मिली है। जुर्माना नहीं देने के एवज़ में दोनों दोषियों को 3-3 महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी।
दरअसल बगहा के भैरोगंज थाना क्षेत्र में महिला समेत तीन तस्करों को रंगे हाथों देशी चुलाई शराब लेकर बिक्री करने जाने के दौरान पुलिस नें दबोच लिया था लिहाजा तमाम गवाहों औऱ सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी करने के बाद मधनिषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश राजीव द्विवेदी की अदालत नें अहम फ़ैसला सुनाया है।
बताया जा रहा है की अक़्सर जहरीली बनकर जानलेवा साबित होने वाली चुलाई शराब की तस्करी में शामिल दोषी शराब तस्कर राजकुमारी देवी औऱ मोहन लाल उरांव को कड़ी सुरुक्षा व्यवस्था के बीच बगहा सब जेल भेज दिया गया है जबकि तीसरे दोषी मंकेश्वर उरांव की ट्रायल के हीं दौरान स्वाभाविक मौत हों चुकी है। लिहाजा राजकुमारी औऱ मोहन लाल उरांव के पास से जब्त किये गए चुलाई शराब को लेकर कोर्ट नें बड़ा फ़ैसला किया है। ऐसे में नेपाल औऱ उतर प्रदेश की सीमा पर स्थित बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच मधनिषेध बगहा के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की कोर्ट का फ़ैसला कई मायने में अहम साबित होगा।
कोर्ट के इस फ़ैसले से शराब निर्माण में जुटे धंधेबाज़, शराब तस्कर औऱ कुरियर में खौफ़ का माहौल पैदा होगा, इसकी उम्मीद जताते हुए SPP मधनिषेध अनवर हुसैन अंसारी नें जानकारी साझा की है। उन्होंने दावा किया है कि कोर्ट के ऐसे फैसलों से बिहार में क़ानून का राज़ स्थापित होगा ।
बगहा से परवेज आलम की रिपोर्ट











