रघुनाथपुर से राजद विधायक और दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गोपालगंज जिले से जुड़े एक मामले में अदालत ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला कथित तौर पर एक जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि ओसामा शहाब और अन्य लोगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की, साथ ही मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को अंजाम दिया। शिकायत डा. सुधा सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है, जो चिकित्सक हैं और जिनकी जमीन पर यह विवाद बताया जा रहा है।
मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ओसामा शहाब को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की। उनके वकील ने दलील दी कि आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और उन्हें राहत दी जानी चाहिए।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने जमानत का विरोध किया और मामले की गंभीरता को रेखांकित किया। दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद बचाव पक्ष ने संकेत दिया है कि वे आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और वहां से राहत पाने की कोशिश करेंगे।