झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी से जुड़े आरोपी दिवाकर गंझू को एक मामले में जमानत प्रदान की है। दिवाकर संगठन में सब-जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय बताया जाता है और उस पर संगठन के नाम पर लेवी वसूली के लिए धमकी देने का आरोप है।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने पक्ष रखा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने उसे जमानत देने का आदेश दिया।
हालांकि अदालत ने जमानत के साथ एक शर्त भी तय की है। आदेश के अनुसार, आरोपी की जमानत के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य को जमानतदार बनना होगा।
दिवाकर गंझू के खिलाफ दर्ज यह मामला लातेहार जिले से संबंधित है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रांची पुलिस ने उसे पिछले वर्ष बुढमू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी को संबंधित शर्तों को पूरा करने पर रिहाई का लाभ मिल सकेगा।