फार्मेसी परीक्षा को लेकर रांची में सुरक्षा चाक-चौबंद, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

फार्मेसी परीक्षा को लेकर रांची में सुरक्षा चाक-चौबंद, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

फार्मेसी परीक्षा को लेकर रांची में सुरक्षा चाक-चौबंद, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Apr 16, 2026, 10:19:00 AM

रांची जिला प्रशासन ने डिप्लोमा-इन-फार्मेसी प्रथम वर्ष की वार्षिक थ्योरी परीक्षा 2026 को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

यह परीक्षा 16 से 18 अप्रैल 2026 के बीच नामकुम स्थित वाईबीएन यूनिवर्सिटी, राजौलातू में आयोजित की जा रही है। प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र के 200 मीटर के दायरे में विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं।

जारी निर्देशों के अनुसार, इस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही, लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार (चाहे वे लाइसेंसी हों या पारंपरिक) ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी तरह की सभा या आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, सरकारी कार्यों में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, अंतिम यात्रा (शवयात्रा) को भी छूट प्रदान की गई है। परीक्षा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा 16 से 18 अप्रैल तक रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। आम लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग दें।