जमीन घोटाला मामले के आरोपी दिलीप घोष को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

जमीन घोटाला मामले के आरोपी दिलीप घोष को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

जमीन घोटाला मामले के आरोपी दिलीप घोष को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Apr 22, 2026, 1:14:00 PM

सेना की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने उनके खिलाफ दर्ज आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

दिलीप घोष ने क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल कर अपने ऊपर लगे आरोपों को निरस्त करने की अपील की थी। हालांकि, प्रारंभिक स्तर पर ही अदालत ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज कर दिया, जिससे उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी।

मामला रांची के बरियातू इलाके में स्थित करीब 4.55 एकड़ सेना की जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन को जाली दस्तावेजों के जरिए हड़पा गया और इसके बाद वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस संपत्ति की वास्तविक कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी, लेकिन इसे लगभग 7 करोड़ रुपये में खरीदा गया।

बताया जाता है कि इस सौदे में जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक दिलीप घोष और व्यवसायी अमित अग्रवाल शामिल थे। बाद में इस जमीन को एक कथित फर्जी मालिक के नाम पर स्थानांतरित किया गया। जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन दर्ज दिखाई गई, उसके खाते में केवल 25 लाख रुपये ही पहुंचे, जबकि रजिस्ट्री दस्तावेजों में शेष रकम का उल्लेख किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा लेन-देन कागजी हेरफेर का हिस्सा था।