सोलर स्ट्रीट लाइट 72 घंटे से अधिक खराब रही तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना, DM ने चेताया
गोपालगंज। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट (ग्रामीण) योजना की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है।

गोपालगंज। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट (ग्रामीण) योजना की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने अधिकारियों और कार्य एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यदि जिले में अधिष्ठापित कोई भी सोलर स्ट्रीट लाइट 72 घंटे से अधिक समय तक खराब पाई जाती है, तो नियमानुसार संबंधित एजेंसी के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
बैठक के दौरान जिले के सभी 14 प्रखंडों में सोलर स्ट्रीट लाइटों की कार्यशीलता की समीक्षा की गई। जिले में चार चरणों में कुल 33,170 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है, जिसके मुकाबले अब तक 33,070 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 31,635 लाइटें सीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही हैं। डीएम ने बची हुई 1,435 लाइटों की JICR प्रक्रिया जल्द पूरी कर पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को दिया।
तकनीकी खामियों और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
समीक्षा में सामने आया कि सीएमएस पर पंजीकृत लाइटों में से 8 लाइटें फॉल्टी हैं और 145 में सिग्नल लॉस की समस्या है। डीएम ने एजेंसियों के प्रतिनिधियों को इन समस्याओं को तुरंत ठीक करने के आदेश दिए। इसके अलावा सीएमएस ऐप से मिली 12 शिकायतों का समाधान 48 घंटे के भीतर करने का कड़ा निर्देश सैन्डीगो एजेंसी को छोड़कर अन्य सभी कार्य एजेंसियों को दिया गया।
मानक के उल्लंघन पर रुकेगा भुगतान
जिलाधिकारी ने सोलर लाइटों की गुणवत्ता और तय मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण (JICR) के दौरान यदि कोई सोलर लाइट निर्धारित मानक से कम ऊंचाई पर पाई जाती है, तो उस एजेंसी का भुगतान तत्काल रोक दिया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अधिष्ठापित लाइटों की नियमित निगरानी करने और शत-प्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट










