झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की हालिया भर्तियों में निर्धारित आयु सीमा को लेकर विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। बैकलॉग नियुक्ति से जुड़े विज्ञापन संख्या 5/2026 और 6/2026 में तय की गई अलग-अलग कट-ऑफ तिथियों को चुनौती देते हुए कई अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिका दायर करने वालों में नीरज भगत, श्वेता कुमारी समेत अन्य उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्होंने दावा किया है कि आयोग द्वारा तय की गई आयु सीमा के कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत में पक्ष रखा है।
मामले का केंद्र बिंदु आयु निर्धारण की कट-ऑफ तिथियां हैं। विज्ञापन संख्या 5/2026 के लिए 1 अगस्त 2022 को आधार तिथि माना गया है, जबकि विज्ञापन संख्या 6/2026 में यह तिथि 1 अगस्त 2017 निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन तिथियों के चलते बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, जो उनके साथ अन्याय है।
अभ्यर्थियों ने अदालत से आग्रह किया है कि आयु सीमा तय करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि में संशोधन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।
फिलहाल इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अदालत इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।