दहेज उत्पीड़न और महिला की मौत के मामले में आरोपी पति को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

दहेज उत्पीड़न और महिला की मौत के मामले में आरोपी पति को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

दहेज उत्पीड़न और महिला की मौत के मामले में आरोपी पति को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Mar 14, 2026, 12:24:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिले में एक महिला की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में आरोपी पति को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें मृतका के परिजनों ने उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जानकारी के अनुसार, चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पिंकी कुमारी नामक महिला का शव उसके घर में फांसी के फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद मृतका के परिवार वालों ने पति मुकेश यादव पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले में आरोपी मुकेश यादव ने अग्रिम जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें रखीं।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि मुकेश यादव को ट्रायल कोर्ट में होने वाली हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही जमानत की शर्त के रूप में उसे दो निजी मुचलके भी जमा कराने होंगे।

मामले की सुनवाई आगे ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी, जहां घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।