रांची यूनिवर्सिटी के लॉ संस्थान पर हाईकोर्ट सख्त, BCI को जांच कमेटी गठित करने का निर्देश

रांची यूनिवर्सिटी के लॉ संस्थान पर हाईकोर्ट सख्त, BCI को जांच कमेटी गठित करने का निर्देश

रांची यूनिवर्सिटी के लॉ संस्थान पर हाईकोर्ट सख्त, BCI को जांच कमेटी गठित करने का निर्देश
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Apr 10, 2026, 12:12:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन और संबंधित लॉ कॉलेज के निदेशक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संस्थान का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक निरीक्षण समिति बनाने का आदेश दिया है। यह समिति तीन सप्ताह के भीतर संस्थान का दौरा कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

जस्टिस आनंद सेन की पीठ में हुई इस सुनवाई के दौरान बीसीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह और राधा कृष्ण गुप्ता ने पक्ष रखा। वहीं, पिछली सुनवाई में संस्थान में नए दाखिले पर लगाई गई रोक को भी अदालत ने यथावत रखा है।मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन की स्थिति पर विचार किया जाएगा।