जोनहा फॉल क्षेत्र के सड़क विकास पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को दो हफ्ते में NOC लाने का आदेश

जोनहा फॉल क्षेत्र के सड़क विकास पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को दो हफ्ते में NOC लाने का आदेश

जोनहा फॉल क्षेत्र के सड़क विकास पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य को दो हफ्ते में NOC लाने का आदेश
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Feb 26, 2026, 3:15:00 PM

रांची जिले के चर्चित पर्यटन स्थल जोन्हा फॉल (गौतमधारा) के आसपास सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य से जुड़ी जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने की।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रस्तावित कार्यों के लिए पर्यावरण विभाग और रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हासिल किए जाएं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह की समय-सीमा तय की है।

सुनवाई के दौरान पूर्व में दायर जनहित याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें अधिकारियों की ओर से बताया गया था कि एनएच-220 समेत आसपास की प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अब क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में अगला चरण शुरू किया जाना है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है, जहां सरकार द्वारा एनओसी प्राप्त करने की प्रगति पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।