अधिवक्ता की कार रिलीज न होने पर HC सख्त; DGP, सीटी SP और डोरंडा थाना प्रभारी को हाजिर होने का आदेश

अधिवक्ता की कार रिलीज न होने पर HC सख्त; DGP, सीटी SP और डोरंडा थाना प्रभारी को हाजिर होने का आदेश

अधिवक्ता की कार रिलीज न होने पर HC सख्त; DGP, सीटी SP और डोरंडा थाना प्रभारी को हाजिर होने का आदेश
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Feb 27, 2026, 11:40:00 AM

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार अब तक मुक्त नहीं किए जाने का मुद्दा शुक्रवार को अदालत में उठा, जिसके बाद न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को वर्चुअल माध्यम से तथा रांची के सिटी एसपी और डोरंडा थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से तत्काल उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह मामला जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में सुना गया। गौरतलब है कि गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी कार रिलीज करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वाहन नहीं छोड़े जाने पर अधिवक्ताओं ने इसे अदालत के समक्ष उठाया।

पिछले दिनों मनोज टंडन की कार और एक बाइक के बीच हल्की टक्कर हुई थी। इस घटना के बाद मौके पर कई घंटों तक हंगामे की स्थिति बनी रही और दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

इस प्रकरण में हाईकोर्ट पहले ही अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुलिस जांच पर रोक लगा चुका है। अब वाहन रिलीज न होने के मुद्दे पर अदालत की सख्ती के बाद पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय होने की संभावना जताई जा रही है।