सेवायत भूमि प्रकरण में दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

सेवायत भूमि प्रकरण में दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत

सेवायत भूमि प्रकरण में दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शर्तों के साथ मिली जमानत
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Mar 25, 2026, 12:47:00 PM

हजारीबाग में सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों को राहत प्रदान की है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने सुधीर कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका और विजय प्रताप की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए दोनों को शर्तों के साथ राहत दे दी।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी देश से बाहर नहीं जाएंगे और किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। इन शर्तों के साथ उन्हें जमानत मंजूर की गई है।

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

मामला वर्ष 2025 के अगस्त महीने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच शुरू की थी। इस प्रकरण में एसीबी ने तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया है।