सत्या पासवान हत्याकांड: आरोपी इकबाल खान को 2 साल की कठोर कैद

झारखंड के गढ़वा जिले से अहम खबर है। यहां चर्चित सत्या पासवान हत्याकांड से जुड़े मामले में नगर उंटारी अनुमंडलीय न्यायालय ने आरोपी इकबाल खान को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इकबाल खान को दो 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस के अनुसार, 17 दिसंबर 2024 को नगर थाना की टीम ने तत्कालीन थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक के नेतृत्व में छापेमारी कर आरोपी इकबाल खान को चेरवाडीह जंगल के पास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सत्या पासवान की गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी।
उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक, एक मोबाइल फोन, एक अवैध देशी पिस्टल और 7.65 एमएम की चार जिंदा गोलियां बरामद की थीं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
गढवा से विकाश कश्यप की रिपोर्ट













