तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में विमल अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में विमल अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

तेतुलिया वन भूमि घोटाला मामले में विमल अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
swaraj post

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Feb 27, 2026, 4:18:00 PM

बोकारो के चर्चित तेतुलिया मौजा वन भूमि प्रकरण में आरोपी राजवीर कंस्ट्रक्शन से जुड़े विमल अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट भी उन्हें राहत देने से इनकार कर चुका था।

अब कानूनी तौर पर विमल अग्रवाल के पास निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का ही रास्ता बचा है।

इस मामले की जांच कर रही सीआईडी पहले ही इजहार हुसैन, अख्तर हुसैन और राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। वहीं, शैलेस सिंह और विमल अग्रवाल के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था।

हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाए जाने के कारण सीआईडी इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। अब जब अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है, तो जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

तेतुलिया मौजा की वन भूमि की कथित अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा यह मामला लंबे समय से चर्चा में है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जांच की दिशा और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।