पत्नी की हत्या में दोषी करार पति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने बीस हजार रुपए का लगाया जुर्माना
रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में बीते 4 वर्ष पूर्व एक पत्नी की गोली मारकर हत्या मामले में दोषी करार पति के खिलाफ शुक्रवार को अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांड के एकमात्र अभियुक्त पंकज सिंह के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सासाराम। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में बीते 4 वर्ष पूर्व एक पत्नी की गोली मारकर हत्या मामले में दोषी करार पति के खिलाफ शुक्रवार को अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने कांड के एकमात्र अभियुक्त पंकज सिंह के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं इनके खिलाफ कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में कुल बीस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है और जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
फोन पर बात करने से नाराज था पति
घटना बीते 18 फरवरी 2022 को नौहट्टा थाना क्षेत्र के टीपा गांव में घटित हुई थी। बताया जाता है कि मृतका ज्योति सिंह फोन पर किसी से बात कर रही थी, इसी बात से नाराज होकर उसके पति पंकज सिंह ने शक के आधार पर अपनी पत्नी के सिर में अवैध कट्टा से गोली मार दी। जिससे घटनास्थल पर हीं उसकी मौत हो गई। बता दें कि झारखंड के जपला की रहने वाली ज्योति सिंह की शादी वर्ष 2020 में पंकज सिंह से हुई थी। दोनों की एक बेटी भी है।
पिता ने दी पुलिस को सूचना
मामले में आरोपी पंकज सिंह के पिता राजेश्वर सिंह ने हीं घटना की जानकारी पुलिस को दी और अपने पुत्र के खिलाफ नौहट्टा थाने में एक केस दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंकज सिंह को एक देशी कट्टा एवं खोखे के साथ गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में दस गवाहों की गवाही
इस मामले में सासाराम अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी चंद्र विकास ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई थी। इसके बाद कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 प्रहलाद कुमार की अदालत ने अभियुक्त पंकज सिंह को हत्या एवं शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सासाराम से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट













