पत्नी की हत्या और दुष्कर्म के मामला, अदालत का सख्त फैसला, पति को आजीवन कारावास
रोहतास जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हत्या एवं दुष्कर्म के क्रमशः पांच एवं तीन वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

रोहतास जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हत्या एवं दुष्कर्म के क्रमशः पांच एवं तीन वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को जिला व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हत्या मामले में कोर्ट ने कांड के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है, जबकि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी दो अभियुक्तों के खिलाफ 20 वर्ष की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना राशि देने की सजा सुनाई गई है।
पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास
घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गौरक्षणी मोहल्ले की है, जहां 26 नवंबर 2021 को किराए के मकान में रह रहे तपन स्वर्णकार उर्फ तपन सोनकर ने अपनी पत्नी राखी कुमारी की रस्सी से हाथ पैर बांधकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतका के बड़े भाई एवं वादी पिंटू कुमार मंडल ने अपने बहनोई के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया और रोहतास पुलिस ने स्पीडी ट्रायल चला कर मामले को अंजाम तक पहुंचाया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उपेंद्र कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक की अदालत ने अभियुक्त तपन सोनकर को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए पांच हजार रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
दुष्कर्म के दो आरोपियों को कठोर सजा
जिले के बड़हरी ओपी क्षेत्र में 13 जून 2023 को एक नाबालिक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छः की अदालत ने दो अभियुक्तों को 20 वर्ष की कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जाता है कि बड़हरी ओपी क्षेत्र के बिशोपुर गांव निवासी मनोज पासवान एवं चंदन पासवान ने 13 जून की रात शौच के लिए घर से बाहर गई एक नाबालिक बच्ची के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा और स्पीडी ट्रायल के तहत मामले में फैसला सुनाया गया।
सासाराम से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट










