रौशन आनंद अभी जेल में ही रहेंगे, जमानत याचिका पर सुनवाई टली, ये रही बड़ी वजह, खान सर कोचिंग विवाद में कोर्ट में क्या हुआ?
खान सर कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है।
खान सर कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। बुधवार को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। जिला जज के पास विचाराधीन इस जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई की जाएगी।
दरअसल कोचिंग विवाद मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को फिलहाल अदालत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना की एडीजे-33 अदालत में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन आवश्यक दस्तावेज समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। खान सर की कोचिंग पर हुए हमले और विवाद के बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मामले से संबंधित जरूरी बेल दस्तावेज और रिकॉर्ड समय पर अदालत तक नहीं पहुंच सके, जिसके कारण जमानत याचिका पर बहस शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि जिला जज के पास विचाराधीन इस जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई की जाएगी।
यह पूरा विवाद बीती 2 जून को ‘खान सर’ की कोचिंग पर हुए हमले को लेकर है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जून को रौशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में और उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है।
बुधवार को खान सर के दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर कोर्ट में बहस हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष अपडेटेड केस डायरी और आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री सबमिट की। इस पर आज (गुरुवार) अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में अंतिम बहस की जाएगी, क्योंकि कल दोनों गार्ड्स को बेल नहीं मिल सकी थी।
वहीं मंगलवार को जिला जज ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसका मतलब है कि पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। जबकि फायरिंग केस में कोचिंग टीचर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खान सर के विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।