रौशन आनंद को जमानत, कोर्ट ने खान सर को दी नसीहत, गुरु हैं, गुरु की तरह...कम्पीटिशन...क्रिमिनल एक्टिविटी...

पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को जमानत मिल गई। वहीं कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

रौशन आनंद को जमानत, कोर्ट ने खान सर को दी नसीहत, गुरु हैं, गुरु की तरह...कम्पीटिशन...क्रिमिनल एक्टिविटी...
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: Jun 15, 2026, 12:39:00 PM

पटना में 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बाहर पथराव-फायरिंग मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद  को जमानत मिल गई। जेल में बंद रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत की ओर से रौशन आनंद को जमानत दे दी गई है। खान सर की कोचिंग पर हमले के आरोप में पुलिस ने 3 जून को रोशन आंनद को जेल भेज दिया था। वहीं कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है।  

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि दोनों शिक्षक हैं और उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि गुरु हैं, खान और रोशन आनन्द गुरु की तरह व्यवहार करें। दोनों टीचर हैं, हेल्दी कम्पीटिशन करें, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व न हों।  

वहीं रौशन आनंद के वकील ने कहा की रौशन आनंद घटना में शामिल नहीं था। खान ने हम पर अगर षड्यंत्र का आरोप लगाया तो बॉडीगार्ड की फायरिंग वाली बात क्यों छिपाई? रौशन आनंद के वकील रमाकांत शर्मा ने जमानत मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अदालत ने भी माना कि शिक्षकों को गुरु की तरह आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को मान भी लिया जाए, तब भी रौशन आनंद को इस मामले में साजिशकर्ता नहीं माना जा सकता।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 12 जून को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस देखने को मिली थी। रौशन आनंद के वकील ने कोर्ट से कहा था कि जब इसी मामले में नामजद आरोपी फैजल खान उर्फ खान सर को राहत मिल सकती है, तो फिर उनके मुवक्किल को क्यों जेल में रखा जा रहा है। पिछले दिनों हुई सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज उन्हें जमानत मिल गई।  

बता दें कि 2 जून को खान ग्‍लोबल स्‍टडीज पर हुए हमले के मामले में रौशन आनंद के अलावा उनके भाई प्रिंस यादव और कई अन्‍य आरोपित किए गए थे। पुलिस ने 3 जून को रोशन आंनद को जेल भेज दिया था। रौशन आनंद और उनके दो सहयोग‍ियों को गिरफ्तार कर न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं खान सर उर्फ फैजल खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 20 जून तक के लिए रोक लगा रखी है। 

बताते चलें कि 12 जून को रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। खान सर के वकील मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट में अनुपस्थित होने की अनुमति मांग की थी। इसकी वजह से कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। रौशन आनंद की जमानत याचिका पर एडीजे-33 की अदालत में सुनवाई हुई। इससे पहले मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की थी।