खान सर नहीं जाएंगे जेल? कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, इस दिन अगली सुनवाई

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

खान सर नहीं जाएंगे जेल? कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, इस दिन अगली सुनवाई
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: Jun 09, 2026, 10:23:00 AM

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती।   

फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अदालत ने केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी। पिछले कई दिनों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी।   ऐसे में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 

सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए खान सर को अंतरिम राहत दी और पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। 

खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी। फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं। वकील के मुताबिक फिलहाल खान सर को कोर्ट में पेश होने की कोई जरूरी नहीं है। अगर अदालत की ओर से कोई निर्देश दिया जाता है, तभी उन्हें उपस्थित होना होगा। 

बता दें कि कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर के खिलाफ हाल ही में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। ऐसी ख़बरें थी कि खान सर किसी भी समय अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपने वकीलों के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर कानूनी राहत की मांग की। खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।