FIR रद्द कराने खान सर पहुंचे पटना हाईकोर्ट, सम्राट सरकार को नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

फायरिंग केस में कोचिंग टीचर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खान सर के विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

FIR रद्द कराने खान सर पहुंचे पटना हाईकोर्ट, सम्राट सरकार को नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: Jun 10, 2026, 2:16:00 PM

फायरिंग केस में कोचिंग टीचर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खान सर के विरुद्ध दायर एफआईआर  को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज केस के मामले में बिहार सरकार से  4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। आज खान सर पर दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस याचिका में कोचिंग को फिर से खोलने और पुलिस को अच्छे ढंग से जांच करने और एफआईआर रद्द करने की बात कही गई है।

जस्टिस चन्द्रशेखर झा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को जबाब देने के चार सप्ताह का मोहलत दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता फैजल खान उर्फ खान सर की ओर से अदालत को बताया गया कि दर्ज प्राथमिकी निराधार है और इससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। साथ ही कोचिंग संस्थान को दोबारा खोलने की अनुमति देने की भी मांग की गई।

दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष आने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा। ये एफआईआर  पटना के कदमकुंआ थाने में  5 जून 2026 को  खान सर और उनके गार्ड  के विरुद्ध दायर किया गया था। हत्या के प्रयास  और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था।

एफआईआर के अनुसार यह मामला 2 जून 2026 को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास हुई कथित मारपीट और फायरिंग से जुड़ा है। आरोप है कि विवाद के दौरान उनके गार्ड द्वारा गोली चलाई गई थी। इसी घटना को आधार बनाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि याचिकाकर्ता पक्ष ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए इसे रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की है। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। 

बता दें कि FIR में गैर-जमानती धारा होने के कारण खान सर ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांग रखी है, जिसमें कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी और खान सर की क्राइम हिस्ट्री मांगी है। इस केस में 20 जून को अगली सुनवाई होगी। खान सर के कोचिंग पर हमले के केस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर जेल में बंद हैं। मंगलवार कोउनकी बेल की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।