नशे में महिला को सड़क पर पटका, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
बड़ी ख़बर पश्चिमी चंपारण जिला से है, जहां हत्यारोपी रुदल राय को बगहा मध निषेध विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने 10 साल की सज़ा औऱ 50 हज़ार रूपये जुर्माना भरने का फ़ैसला सुनाया है।

बड़ी ख़बर पश्चिमी चंपारण जिला से है, जहां हत्यारोपी रुदल राय को बगहा मध निषेध विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने 10 साल की सज़ा औऱ 50 हज़ार रूपये जुर्माना भरने का फ़ैसला सुनाया है। दरअसल रुदल राय ने शराब के नशे में कमरूल नेशा के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसे गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।
इस मामले में आज बगहा कोर्ट ने रुदल राय को 10 साल की सश्रम कारवास समेत 50 हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का साधारण अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बताया जा रहा है कि रामनगर थाना कांड संख्या 177/23 के अभियुक्त रूदल राय को स्पेशल कोर्ट नें दोषी करार देते हुए अहम सजा सुनाया है।
इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। ज़ब रामनगर थाना क्षेत्र के छठियाघाट निवासी रूदल राय पिता लघुनी राय पर कमरुल नेशा की हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ है। लिहाजा मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 और 302 के साथ मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की गई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 अप्रैल 2023 को दर्ज मामले में आरोप था कि रुदल राय शराब के नशे में था। इसी दौरान उसने कमरुल नेशा के साथ मारपीट की और उसे पीसीसी सड़क पर पटक दिया। इस घटना में महिला के सिर में गंभीर चोट लगी थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में पेश किये गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को कोर्ट नें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले को हत्या के मामले में न्यायिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। क्योंकि नशे कि हालत में अब फ़िर कोई किसी की पीटाई या उसे जान से मारने की हिमाकत नहीं करेगा। SPP नें उम्मीद जताई है की कोर्ट के इस फ़ैसले से लोगों में क़ानून का डर पैदा होगा क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है ।
बगहा से परवेज आलम की रिपोर्ट













