फांसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! याचिका खारिज लेकिन विकल्पों पर विचार करने को कहा

फांसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! याचिका खारिज लेकिन विकल्पों पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फांसी के जरिए मृत्युदंड देने की मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम फैसला सुनाया। अदालत ने फांसी की जगह किसी कम पीड़ादायक विकल्प को अपनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने भविष्य में नए वैज्ञानिक या चिकित्सकीय प्रमाण सामने आने की स्थिति में इस विषय पर दोबारा संवैधानिक विचार की संभावना बरकरार रखी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पीठ ने CrPC की धारा 354(5), जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में संबंधित प्रावधान के तहत रखा गया है, की संवैधानिक वैधता पर पहले दिए गए फैसले की दोबारा समीक्षा की मांग को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि मंगलवार का फैसला भविष्य में इस व्यवस्था की संवैधानिक समीक्षा की संभावना को हमेशा के लिए समाप्त नहीं करता। यदि आगे चलकर ऐसे विश्वसनीय वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या अनुभवजन्य प्रमाण सामने आते हैं, जिनसे यह साबित हो कि पहले के फैसले का आधार समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदल चुका है, तो इस मुद्दे पर फिर से न्यायिक जांच की जा सकती है।

पीठ ने संविधान की व्याख्या को स्थिर प्रक्रिया नहीं मानते हुए कहा कि संवैधानिक कानून को बदलते वैज्ञानिक ज्ञान और विकसित होती संवैधानिक समझ के अनुरूप प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए। यानी भविष्य में विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति इस बहस को नए सिरे से अदालत के सामने ला सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण रास्ता खुला रखा है। अदालत ने कहा कि सरकार चाहे तो विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर सकती है, जो फांसी देने की वर्तमान प्रक्रिया का व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन करे। इस समीक्षा में कानून के साथ-साथ फोरेंसिक मेडिसिन, न्यूरोसाइंस, क्रिमिनोलॉजी और संबंधित अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना हो सकता है कि क्या मृत्युदंड को लागू करने का कोई अन्य तरीका ऐसा है, जो दोषी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हुए अनावश्यक पीड़ा को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सके।

2017 में दायर हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की ओर से वर्ष 2017 में दाखिल की गई याचिका पर आया। याचिका में उस कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मृत्युदंड पाए व्यक्ति को फांसी देकर उसकी मृत्यु तक प्रक्रिया पूरी की जाती है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि फांसी को मृत्युदंड लागू करने के तरीके के रूप में समाप्त किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर अपेक्षाकृत कम पीड़ादायक विकल्पों पर विचार होना चाहिए। याचिका में घातक इंजेक्शन जैसे तरीकों का भी उल्लेख किया गया था।

याचिका में यह भी तर्क रखा गया था कि कई देशों ने मृत्युदंड देने के लिए फांसी की प्रक्रिया को पहले ही छोड़ दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा चरण में याचिका को आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। साथ ही अदालत की टिप्पणियों से यह संकेत जरूर मिला कि नए और ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मिलने पर इस विषय पर भविष्य में संवैधानिक बहस की गुंजाइश बनी रहेगी।

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