दुबई जाने की तैयारी में विष्णु अग्रवाल, PMLA कोर्ट 20 अगस्त को सुनाएगा फैसला

लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने व्यावसायिक काम से दुबई जाने के लिए अदालत का रुख किया है। उन्होंने रांची सिविल कोर्ट परिसर स्थित PMLA की विशेष अदालत में विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन दिया है।
इस याचिका पर अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुए 20 अगस्त को फैसला सुनाने की तारीख तय की है। अब यह तय होगा कि विष्णु अग्रवाल को कारोबारी उद्देश्य से दुबई जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।
विष्णु अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2023 में रांची के चर्चित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी।
जमानत की शर्तों में विदेश यात्रा को लेकर भी प्रावधान किया गया था। इसके तहत देश से बाहर जाने से पहले उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेना आवश्यक है। इसी शर्त के तहत कारोबारी ने PMLA की विशेष अदालत में विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल किया है।
किस जमीन से जुड़ा है मामला?
विष्णु अग्रवाल पर जिस जमीन की खरीद-बिक्री के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने का आरोप है, वह रांची के बड़गाई अंचल स्थित चेशायर होम रोड में है। रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन खाता संख्या 37 से संबंधित है और इसका क्षेत्रफल करीब एक एकड़ बताया गया है।
यह भूखंड रांची की प्रमुख और बेहद मूल्यवान जमीनों में शामिल है। ED की जांच में इस जमीन के कथित अवैध तरीके से अधिग्रहण और लेन-देन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा गया है। दुबई यात्रा को लेकर दायर आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब अदालत के फैसले का इंतजार है। 20 अगस्त को PMLA कोर्ट का आदेश आने के बाद स्पष्ट होगा कि विष्णु अग्रवाल को निर्धारित कारोबारी यात्रा के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलती है या नहीं।












