तंबाकू विक्रेताओं पर कसा शिकंजा, 5 दुकानदारों से वसूला जुर्माना
जिला प्रशासन ने शनिवार को तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सिविल सर्जन, जामताड़ा के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत जामताड़ा थाना क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया।

जिला प्रशासन ने शनिवार को तंबाकू उत्पादों के अवैध विक्रय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सिविल सर्जन, जामताड़ा के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत जामताड़ा थाना क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। यह अभियान जामताड़ा कॉलेज, रेलवे स्टेशन, कोर्ट रोड और तिलाबाद मोड़ के आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया।।
अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा और जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर अभय कुमार ने किया। अभियान के दौरान टीम ने कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6-ए के अनुपालन की जांच की। कुल 12 दुकानों की सघन जांच की गई, जिसमें 5 दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। सभी से मौके पर ही अर्थदंड के रूप में कुल 1200 रुपये की वसूली की ग
इस मौके पर जिला सलाहकार डॉ. सर्वीना सिन्हा ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाला पोस्टर-बैनर नहीं लगाएगा। ऐसा करने पर कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुली सिगरेट बेचना भी प्रतिबंधित है।
कहा कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी भवन की 100 मीटर की परिधि के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।इसके अलावा उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने और थूकने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट










