22 साल बाद कोर्ट का फैसला, फहीम खान के घर AK-47 हमले में 3 को उम्रकैद
जिले के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर वर्ष 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है।

धनबाद : जिले के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के घर वर्ष 2004 में हुए AK-47 हमले के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को 302, 120 बी और धारा 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीनों को सात साल और धारा 307 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने इसकी जानकारी दी।
मामला 29 जनवरी 2004 का है
आपको बता दें कि मामला 29 जनवरी 2004 का है। वासेपुर स्थित फहीम खान के घर पर AK-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हमले के दौरान फहीम खान ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई थी। वहीं फायरिंग में उनके बॉडीगार्ड विनोद शर्मा की मौत हो गई थी। घटना में शाहिद नामक व्यक्ति के पैर में भी गोली लगी थी। करीब 22 साल पुराने इस मामले में अदालत ने 28 सितंबर 2026 को शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर तीन अक्टूबर को सुनवाई तय की थी। अब सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले में तीनों दोषियों को हत्या, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी जमावड़ा, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में सजा मिली है। 22 साल पुराने इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले के बाद अब तीनों दोषियों को मिली सजा को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
धनबाद से नीतीश कुमार की रिपोर्ट










