मार्ग कर की अनधिकृत वसूली, सख्त हुआ विभाग, होगी अनुशासनिक कार्रवाई
मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क अथवा चुंगी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निर्मित नियमावली एवं विनियमावली के अनुरूप ही की जा सकती है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से मार्ग कर, प्रवेश सेवा शुल्क अथवा चुंगी की वसूली बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निर्मित नियमावली एवं विनियमावली के अनुरूप ही की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्ग कर की वसूली के लिए विभाग द्वारा अभी तक नियमावली/विनियमावली का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नियमावली के अस्तित्व में आने तक नगर निकायों द्वारा किसी भी नाम, स्वरूप अथवा माध्यम से मार्ग कर की वसूली पूर्णतः प्रतिबंधित है।
मंत्री ने बताया कि मार्ग कर की वसूली के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इन निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नियमावली के निर्माण होने तक नगर निकायों द्वारा किसी भी प्रकार का मार्ग कर , प्रवेश सेवा शुल्क अथवा चुंगी नहीं वसूला जाए। इसके बावजूद कतिपय नगर निकायों द्वारा भारी वाहनों से प्रवेश सेवा शुल्क, चुंगी अथवा अन्य किसी नाम से राशि की वसूली किए जाने का मामला विभाग के संज्ञान में आया है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी नगर आयुक्तों तथा नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नियमावली/विनियमावली के निर्माण एवं प्रभावी होने तक किसी भी प्रकार के मार्ग कर की वसूली तत्काल बंद रखी जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मार्ग कर की वसूली पर रोक से संबंधित विभागीय निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन हो।
मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर यदि किसी नगर निकाय द्वारा किसी भी नाम या स्वरूप में मार्ग कर की वसूली की जाती है, तो इसके लिए संबंधित नगर आयुक्त अथवा नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे विभागीय आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा नियमावली/विनियमावली के निर्माण एवं प्रभावी होने तक वाहनों से किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली न करें। विभाग द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं मामलों की गंभीरता से निगरानी की जाएगी तथा निर्देशों के उल्लंघन को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।










