बीजेपी विधायक राजु कुमार सिंह को चार साल की सजा, हर्ष फायरिंग में महिला की मौत का था मामला

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
Updated at : Jul 04, 2026, 4:06:00 PM

बिहार की राजनीति से बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। मामला 2018 का है, जब हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी। 

मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में जश्न मनाने के दौरान की गई फायरिंग मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया और मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया।  बता दे कि राजू कुमार सिंह बिहार के साहिबगंज विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 2018 के इस मामले में हर्ष फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता नाम की महिला की मौत हो गई थी। कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था।

कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद अब उनकी विधायक की चली जाएगी( दरअसल पूरा मामला साल 2018 का है, जब एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में एक महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। इस मामले में पिछले महीने ही भाजपा विधायक को दोषी करार दिया गया था। अब अदालत ने इस सजा पर फैसला सुना दिया है। इसके अलावा दोषी विधायक को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया गया है। 

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने शुक्रवार को सजा की बिंदुओं पर सुनवाई को पूरी कर ली थी। हालांकि राजू सिंह की तरफ से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई गई थी। यह कहा गया था कि वह छह बार के विधायक हैं और किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजू सिंह के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि वह समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं। दो साल से ऊपर की सजा हुई तो उनकी विधायकी की चली जाएगी लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील पर कोई राहत नहीं दी।