झारखंड पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, चयन पर्षद ने दी हरी झंडी

झारखंड पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, चयन पर्षद ने दी हरी झंडी

झारखंड पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, चयन पर्षद ने दी हरी झंडी
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jun 24, 2026, 10:29:00 AM

झारखंड पुलिस में पदोन्नति की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस मुख्यालय ने आयुधिक हवलदारों को आयुधिक अवर निरीक्षक (आयुधिक जमादार) के पद पर पदोन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संबंध में बीते महीने आईजी मानवाधिकार पंकज कंबोज की अध्यक्षता में केंद्रीय चयन पर्षद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रिक्त पदों को भरने और पात्र उम्मीदवारों के चयन पर निर्णय लिया गया।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत आयुधिक अवर निरीक्षक के कुल 51 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 25 पद लंबे समय से रिक्त थे, जिन्हें भरने के लिए आवश्यक रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रिक्तियों में 16 पद सामान्य वर्ग, छह अनुसूचित जनजाति और तीन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित हैं।

इन पदों पर नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय चयन पर्षद ने कुल 52 आयुधिक हवलदारों के नाम केंद्रीय चयन पर्षद को भेजे थे, जिनकी सेवा पुस्तिका, अनुभव और अन्य अभिलेखों की विस्तृत जांच की गई।

रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद केंद्रीय चयन पर्षद ने 40 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना है। चयनित कर्मियों में विनोद दास, अर्जुन राम, विजय रजवार, मनोज कुमार, विवेक कुमार चौधरी, रमाशंकर रजक, परमा राम, रामबीर मोची, कमलेश राम, दुधेश्वर पासवान, जितेन्द्र प्रधान, शशिभूषण कुमार, अजय कुमार सिंह, अमरनाथ झा, रूपेश कुमार, संजय कुमार सिंह, वंशीधर बारिक, रूपेश गुरूंग, लखन कच्छप, रूबेनुस कुजूर, रोशिता तिग्गा सहित कुल 40 नाम शामिल हैं। इनमें कई कर्मियों की सेवा 15 फरवरी 2021 से नियमित रूप से संपुष्ट मानी गई, जिसके आधार पर उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र माना गया।

12 उम्मीदवारों को नहीं मिली पात्रता

चयन प्रक्रिया के दौरान 12 उम्मीदवार आवश्यक मानदंडों पर खरे नहीं उतर सके। सामान्य वर्ग के सबीलुर रहमान खां को संपत्ति विवरणी जमा नहीं करने और विभागीय कार्रवाई लंबित होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया।

इसके अलावा 11 अन्य आयुधिक हवलदारों को इसलिए पात्र नहीं माना गया क्योंकि उन्होंने हवलदार पद पर अनिवार्य दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं की थी। पुलिस मैनुअल (भाग-3, परिशिष्ट-41) के अनुसार, पदोन्नति के लिए यह न्यूनतम सेवा अवधि अनिवार्य है।

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जारी की गई जानकारी केवल केंद्रीय चयन पर्षद की बैठक के निर्णयों का विवरण है। इसे अंतिम पदोन्नति आदेश नहीं माना जाएगा। पदोन्नति के लिए चयनित कर्मियों के नामों पर औपचारिक स्वीकृति के बाद अलग से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें आयुधिक अवर निरीक्षक (आयुधिक जमादार) के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।