झारखंड के हजारीबाग जिले से जुड़े चर्चित आपराधिक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। लंबे समय से जेल में बंद कुख्यात डकैत भोला महतो उर्फ जगदीश महतो को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति आनंदा सेन की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया, जिससे करीब चार वर्षों से निरुद्ध आरोपी के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
भोला महतो 5 अप्रैल 2021 से न्यायिक हिरासत में था और उसका मामला लंबे समय से विचाराधीन चल रहा था। अदालत के ताजा निर्णय के बाद अब वह आवश्यक शर्तों को पूरा कर जेल से रिहा हो सकेगा।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी विस्तृत रहा है। राज्य के विभिन्न थानों; जैसे टाटीझरिया, दारू, इचाक, बरही, पदमा, विष्णुगढ़, गिद्दौर और मनिका में उसके खिलाफ लूटपाट और हथियार संबंधी कानूनों के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ पहला मामला वर्ष 2014 में टाटीझरिया थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जिसमें उस पर डकैती का आरोप लगा था।
इसके बाद से वह लगातार विभिन्न इलाकों में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। कई मामलों में उसका नाम सामने आने से उसकी पहचान एक सक्रिय और संगठित अपराधी के रूप में बनी। पुलिस अभिलेखों में दर्ज अनेक मामलों से उसके लंबे आपराधिक इतिहास की पुष्टि होती है।