HC ने सरकार को लगाई फटकार! चीफ इंस्पेक्टर की नियुक्ति पर मांगा जवाब
HC ने सरकार को लगाई फटकार! चीफ इंस्पेक्टर की नियुक्ति पर मांगा जवाब
झारखंड की कोयला खदानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई और सरकार की अंतरिम व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया।
खंडपीठ ने कहा कि यदि संबंधित पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना निर्धारित है, तो अब तक स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की गई। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि नियमित नियुक्ति में लगातार हो रही देरी के पीछे क्या कारण हैं और सरकार इस दिशा में अब तक क्या कदम उठा चुकी है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी पूछा कि इस समस्या के समाधान के लिए एक्स-कैडर (Ex-Cadre) पद सृजित करने के विकल्प पर विचार क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा वर्ष 2025 में तैयार किए गए मसौदा नियमों (ड्राफ्ट रूल्स) को अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिलने पर भी अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि नए नियम कब तक अंतिम रूप ले लेंगे। साथ ही यह भी बताया जाए कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियमों में संशोधन संभव है या नहीं। अदालत ने इस पूरे मामले में कैबिनेट की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति पर भी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में शपथपत्र (हलफनामा) दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 6 अगस्त निर्धारित की है।
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