बाल श्रम मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई, सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
बाल श्रम मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई, सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
रांची सिविल कोर्ट में सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। यह मामला कथित बाल श्रम प्रकरण से संबंधित है, जिसमें तिवारी ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि पुलिस इस मामले में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। साथ ही अदालत की ओर से समन भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
अदालत में यह भी कहा गया कि सुनील तिवारी अब नियमित रूप से न्यायालय की प्रक्रिया में शामिल होंगे और आवश्यक बांड भरते हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। हालांकि, याचिका वापस लेने के आग्रह पर अदालत ने तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया।
यह मामला वर्ष 2021 में रांची के अरगोड़ा थाना में दर्ज किया गया था। उस समय रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस रिकॉर्ड में यह मामला कांड संख्या 255/2021 के रूप में दर्ज है।
अब अदालत के अगले कदम और इस प्रकरण में होने वाली आगे की सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।