पटना नीट छात्रा रेप-मौत केस: मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत, जांच पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

पटना के नीट छात्रा रेप-मौत मामले में जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना के कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब एक घंटा बहस चलने के बाद कोर्ट ने मनीष रंजन को जमानत नहीं दी है।

पटना नीट छात्रा रेप-मौत केस: मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत, जांच पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Karishma Singh
: Feb 26, 2026, 1:29:00 PM

पटना के चर्चित नीट छात्रा रेप-मौत मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना कोर्ट में करीब एक घंटे तक जोरदार बहस चली, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। यानी मनीष रंजन को फिलहाल जमानत नहीं मिली है और वह आगे भी जेल में ही रहेगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। जांच में लापरवाही के संकेत मिलने पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए जांच

 अधिकारियों से कहा कि आखिर ऐसी जांच क्यों हुई? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि क्यों न संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया जाए। अदालत के इस रुख से साफ है कि वह इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है।

सुनवाई के समय पटना पुलिस की ओर से सचिवालय एसडीपीओ-1 अन्नू कुमारी खुद कोर्ट में मौजूद थीं। उनके साथ सीबीआई की टीम भी मौजूद रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले की जांच कई स्तर पर चल रही है और एजेंसियां इसे संवेदनशील मान रही हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की गई है।
बताया जा रहा है कि मनीष रंजन पिछले 43 दिनों से राजधानी के बेऊर जेल में बंद है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जिस बिल्डिंग में संचालित होता था, मनीष उसी इमारत का मालिक है। मामले में बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। छात्रा की मौत के तीसरे दिन, यानी 14 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तब से वह लगातार जेल में बंद है और अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।