खुले में चल रही थी मांस मछली की दुकानें, चला प्रशासन का पीला पंजा
राज्य के गोपालगंज जिले से बड़ी खबर है। यहां गोपालगंज नगर परिषद में अभियान चला कर वैसे दुकानों पर कार्रवाई की है, जो बिना लाइसेंस के खुले में व्यापार कर रहे थे। इनमें मांस और मछली की दुकानें शामिल हैं। इतना ही नहीं इन सभी से तीस हजार रूपये का जुर्माना भी वसूला गया है। इन सभी के ऊपर प्रशासन का पीला पंजा चला है।
मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मांस, मछली के खुले में बेचने से संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। शहर के जादोपुर चौक, बंजारी मोड़, जादवपुर रोड, साधु चौक, हजियापुर समेत कई प्रमुख स्थानों पर सड़क के किनारे ऐसे दुकान लगाने वालों को करीब एक सप्ताह पहले ही चेतावनी दी गई थी। प्रशासन ने अपने इस अभियान के दौरान करीब 60 दुकानों पर कार्रवाई की। इस पर जुर्माना भी लगाया गया। इन सभी से करीब 25 हजार रूपये की जुर्माने की राशि वसूली गयी।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पहले भी इन दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी लेकिन नियमों का उल्लंघन जारी रहा। जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की गयी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मांस और मछली की बिक्री वैध लाइसेंस लेने के बाद की ही जा सकेगी। किसी ने भी बिना लाइसेंस के मांस मछली की बिक्री की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनका कारोबार करने वालों को नगर परिषद से आवश्यक लाइसेंस लेना होगा और निर्धारित जगह पर दुकान को लगाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।
गोपालगंज से कुमार प्रदीप की रिपोर्ट
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