रांची में RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 22 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

रांची में RTE के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 22 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Mar 14, 2026, 3:22:00 PM

रांची जिले में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से चल रही नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन करा सकें।

जिला प्रशासन के अनुसार, RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की प्रवेश स्तर की कक्षाओं में कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च 2026 कर दी गई है।

प्रशासन ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 900 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अभी भी कई योग्य अभिभावक आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

इच्छुक अभिभावक rteranchi.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

रांची जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 1161 सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें।

यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो अभिभावक सहायता के लिए 9304240308 (केवल व्हाट्सएप) और 8757221429 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की है।