झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 के सफल आयोजन के लिए गुमला जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी; पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा की निष्पक्षता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव नीरज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 18 अप्रैल की मध्यरात्रि से 19 अप्रैल की मध्यरात्रि तक सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के प्रमुख परीक्षा केंद्रों; कार्तिक उरांव कॉलेज, गुमला पॉलिटेक्निक, संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय, उर्सुलाइन कॉन्वेंट, संत पात्रिक स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, डीसीएम एसओई, एस.एस. बालिका उच्च विद्यालय, लूथेरन स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, संत अन्ना बालिका विद्यालय और करजटोली स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सहित अन्य सभी निर्धारित स्थलों पर प्रभावी रहेगा। प्रशासन के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास एक साथ पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा, हथियारों के प्रदर्शन और तीन से अधिक वाहनों के समूह में आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों और सामाजिक-धार्मिक आयोजनों जैसे विवाह या अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे केवल विशेष अनुमति मिलने पर ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक सामग्री के परिवहन पर सख्त रोक लागू रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 100 गज के भीतर तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है, जिसे संबंधित केंद्राधीक्षक सुनिश्चित करेंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।