गोड्डा होमगार्ड भर्ती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अंतिम परिणाम पर लगाई रोक

गोड्डा होमगार्ड भर्ती को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अंतिम परिणाम पर लगाई रोक

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
Updated at : Mar 24, 2026, 3:42:00 PM

झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले में होमगार्ड नियुक्ति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने को कहा है, साथ ही स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

यह सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई, जहां भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद पर विचार किया गया। जानकारी के अनुसार, गोड्डा में होमगार्ड भर्ती का मामला लंबे समय से लंबित है। वर्ष 2009 में इस पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा सहित चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन नियुक्ति पूरी नहीं हो सकी।

इसके बाद वर्ष 2018 में 529 पदों पर नई भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया शुरू की गई। इसी निर्णय के खिलाफ उन अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने 2009 की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और अब तक नियुक्ति नहीं मिलने से असंतुष्ट हैं।

इसी क्रम में, हाल के दिनों में गोड्डा में एक बार फिर भर्ती की तैयारी शुरू होने पर विवाद और गहरा गया। इस पर आपत्ति जताते हुए सिकंदर मुर्मू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल, अदालत के निर्देश के बाद इस भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लग गई है, जिससे पूरे मामले पर अगली सुनवाई तक अनिश्चितता बनी रहेगी।