पटना : बिहार विधान परिषद (MLC) स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर कुछ जिलों में आदर्श आचार संहिता लगा दिया गया है। इसी मद्देनजर बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगा है। विभाग की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा गया है। आयोग की स्वीकृति मिलते ही शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की नई तिथि जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए पहले चार अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी
बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए पहले चार अक्टूबर से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। राज्य में विधान परिषद् के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। अब चुनाव आयोग का दिशा निर्देश प्राप्त होते ही सामान्य स्थानांतरण की तारीख घोषित की जाएगी। ऐसे में सरकारी शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर विभाग सीधे तौर पर प्रक्रिया शुरू नहीं करना चाहता।
आयोग से निर्देश मिलने के बाद खुलेगा पोर्टल
अब शिक्षकों को पोर्टल खुलने के लिए निर्वाचन आयोग के जवाब का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग को आयोग से जैसे ही स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही सामान्य ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख तय होगी। फिलहाल विभाग की ओर से पोर्टल खोलने की नई तारीख तय नहीं की गई है। इसलिए शिक्षकों को अभी कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है।
शिक्षकों की बढ़ी चिंता
ट्रांसफर-पोस्टिंग का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक इस प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद लगाए हुए थे। चार अक्टूबर से पोर्टल खुलने की संभावना के बीच शिक्षक आवेदन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण प्रक्रिया रुकने से उनका इंतजार फिर बढ़ गया है।