सासाराम। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड अंतर्गत जोगिया गांव में बीते दिनों एक मजदूर की हुई हत्या के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव और विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने पूरे इलाके में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है, जो आगामी 16 अगस्त से स्थिति सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा।
किसी भी तरह के जमावड़े पर प्रतिबंध
दरअसल प्रभावित क्षेत्र में धारा 163 लागू होने के बाद पांच अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जुलूस, विरोध प्रदर्शन, धरना एवं बिना प्रशासनिक अनुमति के सभा आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती
मामले में बिक्रमगंज डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि हत्याकांड के बाद क्षेत्र में लगातार विभिन्न संगठनों का जुटान हो रहा है, जिसको देखते हुए शांति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और धारा 163 लागू होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों को हर हाल में रोका जाएगा।
स्थिति सामान्य होने तक धारा 163 प्रभावी
एसडीएम दिलीप कुमार ने बताया कि घटना के बाद से इलाके में राजनीतिक व सामाजिक संगठनों की गतिविधियां काफी बढ़ गई है, जिससे न सिर्फ शांति भंग हो सकती है, बल्कि विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध एवं बिक्रमगंज डीएसपी की अनुशंसा पर आगामी 16 अगस्त से प्रभावित क्षेत्रों में धारा 163 लागू।
सासाराम से दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट