खान सर को राहत, रौशन सर को झटका, जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहना होगा

राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और हंगामा मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
Updated at : Jun 09, 2026, 1:08:00 PM

राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग और हंगामा मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फ़िलहाल  रौशन आनंद को अभी जेल में ही रहना होगा। वहीं चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। 

कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद रोशन आनंद को जेल में ही रहना होगा। 

मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रोशन आनंद की जमानत याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना था कि फिलहाल उन्हें राहत देने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

वहीं चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं कर सकती।   

बता दें कि यह मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है. घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायतों के आधार पर रौशन आनंद को गिरफ्तार किया। रौशन आनंद ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और बाद में जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने खान सर (फैजल खान) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।  पुलिस का दावा है कि उनके सुरक्षा गार्डों ने उनके कहने पर फायरिंग की थी। खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।