सावधान..अपना SIM किसी और को न दें..3 साल जेल और 50 लाख का जुर्माना, सरकार की वॉर्निंग

दूरसंचार विभाग यानी DoT ने एक और वॉर्निंग दी है। अगर आपके नाम पर SIM कार्ड है और उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है तो इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सिम कार्ड रखने के नियम में बदलाव किया है। अब दूरसंचार विभाग यानी DoT ने एक और वॉर्निंग दी है। अगर आपके नाम पर SIM कार्ड है  और उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है तो इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में भारी जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है। 

दरअसल मोबाइल यूजर्स को SIM के गलत इस्तेमाल, फर्जी तरीके से SIM जारी कराने और IMEI नंबर से छेड़छाड़ को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। दूरसंचार विभाग यानी DoT के अनुसार  ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 

दूरसंचार विभाग (DoT) की ओर से यह चेतावनी 22 सितंबर 2026 को सामने आई है. विभाग ने लोगों से कहा है कि वे समय-समय पर यह जरूर चेक करें कि उनके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे है। इसके लिए सरकार का संचार साथी (Sanchar Saathi) प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है।  

DoT के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में एक Point of Sale यानी PoS एजेंट ने लोगों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी और सहमति के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट किए।  DoT ने ऐसे ही एक मामले का जिक्र करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है और साथ ही सलाह दी है कि अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी रखें।  

DoT ने साफ कहा है कि लोगों को अपने नाम पर जारी SIM को देना, ट्रांसफर करना, बेचना, किराए पर देना या साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होने देना नहीं चाहिए।  अगर आपके नाम पर लिया गया SIM किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, तो उसे अपने नाम से हटवाना या कनेक्शन बंद करवाना ज्यादा सुरक्षित है।  

DoT की चेतावनी सिर्फ SIM तक सीमित नहीं है. विभाग ने मोबाइल के IMEI नंबर के साथ छेड़छाड़ को लेकर भी चेतावनी दी है।    DoT ने लोगों को ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करने से बचने को कहा है जिनका IMEI बदला गया हो। बता दें कि हाल ही में सरकार सिम कार्ड रखने के नियम में बदलाव किया है।  एक आईडी से मैक्सिमम 9 सिम कार्ड एक्टिव रखे जा सकते हैं।