रिटर्न के बाद भी नहीं मिला रिफंड... अब Amazon देगा ब्याज के साथ पैसा

रिटर्न के बाद भी नहीं मिला रिफंड... अब Amazon देगा ब्याज के साथ पैसा

रिटर्न के बाद भी नहीं मिला रिफंड... अब Amazon देगा ब्याज के साथ पैसा
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By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Urvashi
: Jul 16, 2026, 2:19:00 PM

ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहकों के अधिकारों को लेकर केरल के कन्नूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Amazon के खिलाफ अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कंपनी को सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए एक महिला ग्राहक को रिफंड, मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है। साथ ही तय समय के भीतर भुगतान नहीं होने पर ब्याज भी चुकाने का आदेश दिया गया है।

मामला कन्नूर के चालद क्षेत्र की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिमा एम से जुड़ा है। उन्होंने 22 सितंबर 2025 को Amazon के माध्यम से Skechers ब्रांड के पुरुषों के कैजुअल ब्लैक शूज खरीदे थे। इन जूतों की कीमत 1,945.30 रुपये थी, जिसका भुगतान उन्होंने GPay के जरिए किया। यह खरीदारी लगभग 5,200 रुपये के कुल ऑर्डर का हिस्सा थी।

अगले ही दिन डिलीवरी मिलने पर अनिमा ने जब पैकेट खोला तो पाया कि भेजा गया प्रोडक्ट वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद से मेल नहीं खाता। उन्होंने पूरी तरह काले रंग के जूते का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें सफेद सोल वाला जूता प्राप्त हुआ।

गलत सामान मिलने पर उन्होंने 24 सितंबर 2025 को प्रोडक्ट वापस कर दिया। Amazon ने रिटर्न स्वीकार करते हुए एक सप्ताह के भीतर राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी उनके खाते में रिफंड नहीं पहुंचा। बाद में कंपनी की ओर से उन्हें यह सूचना दी गई कि लौटाया गया सामान संभवतः ट्रांजिट के दौरान खो गया है। इसके बावजूद न तो रिफंड जारी किया गया और न ही विवाद का कोई समाधान निकाला गया।

लगातार प्रयासों के बावजूद राहत नहीं मिलने पर अनिमा ने कन्नूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद भी Amazon की तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही कंपनी ने अपना पक्ष लिखित रूप में रखा। इसके चलते आयोग ने मामले की एकतरफा सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने टैक्स इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट, Amazon के साथ हुई चैट, प्रोडक्ट लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट सहित सात दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने माना कि ग्राहक को वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्पाद से अलग सामान भेजा गया था और शिकायतकर्ता ने उसे समय पर वापस भी कर दिया था।

30 जून 2026 को सुनाए गए फैसले में आयोग ने Amazon को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए कंपनी को जूतों की कीमत 1,945.30 रुपये लौटाने, मानसिक पीड़ा के लिए 8,000 रुपये का मुआवजा तथा 4,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। इस तरह कंपनी को कुल 13,945.30 रुपये का भुगतान करना होगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान किया जाए। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो रिफंड और मुआवजे की कुल राशि 9,945.30 रुपये पर 30 जून 2026 से भुगतान की वास्तविक तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला ऑनलाइन खरीदारी से जुड़े उपभोक्ता अधिकारों और ई-कॉमर्स कंपनियों की जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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